अनुजा निगम लोन योजना राजस्थान सरकार द्वारा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी आजीविका को सुधारने के लिए ऋण की आवश्यकता रखते हैं। यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांगजन (PWD) के लिए है।
अनुजा निगम लोन योजना राजस्थान 2024
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, सफाई कर्मचारी और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत लोगों को व्यापार, उद्योग या सेवा कार्य शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
अनुजा निगम लोन योजना के लाभ
- ₹40,000 से ₹10 लाख तक का लोन।
- ब्याज दर 4% से 8% के बीच।
- 20 त्रैमासिक किश्तों में लोन की वसूली।
- महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने का प्रोत्साहन।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय स्थापित करने में मदद।
- डेयरी, पशुपालन और परिवहन कार्यों के लिए लोन।
अनुजा निगम लोन की पात्रता
1. आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष।
2. आय सीमा:
अनुसूचित जाति (SC) और OBC: ₹3 लाख (वार्षिक आय)
अनुसूचित जनजाति (ST): शहरी क्षेत्र में ₹1.20 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000।
दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारी: आय सीमा का बंधन नहीं।
3. अन्य शर्तें: आवेदक पर किसी अन्य ऋण संस्था का बकाया ऋण नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन: SSO पोर्टल पर लॉगिन करें और अनुजा निगम के लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक दस्तावेज़: जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आदि।
अनुजा निगम लोन आवेदन प्रक्रिया
आवेदन की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2024
अनुजा निगम लोन से किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं?
- खुदरा दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई कार्य।
- परिवहन के लिए जीप या टैक्सी के लिए ।
- कृषि कार्य के लिए उपकरण और ट्रैक्टर।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए भी लोन उपलब्ध।